कारोबार
नई सरकार नीति: 2,000 रुपये से ऊपर के चुनिंदा मर्चेंट लेन-देन पर 0.4% MDR लागू होगा, ग्राहक शुल्क मुक्त रहेंगे
सरकार ने एक नया MDR नियम लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% का चार्ज लागू होगा। यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। हालांकि, आम ग्राहकों के यूपीआई ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे तथा पी2पी ट्रांसफर भी निशुल्क जारी रहेगा। छोटे व्यापारी और अधिकांश व्यापारिक भुगतान इस चार्ज से मुक्त रहेंगे। इस बदलाव से डिजिटल भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की उम्मीद है।

